E Shram Card Pension Scheme: देश के मजदूर लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का पल निकाल कर सामने आ रहा है. जिसको सुनते ही वह खुशी से झूम उथेगे. खबर ऐसी है कि आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा तो चलिए हम आपको उसे खबर के बारे में बताते हैं.
हमारी केंद्र सरकार ने मजदूर लोगों के लिए एक बड़ा ही अहम फैसला लिया है. जिसमें मजदूर लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला लिया. केंद्र सरकार ने मजदूरो की आर्थिक को बदलने के लिए एक योजना चलाई है जिसके अंतर्गत मजदूर लोगों को हर महीने ₹3000की राशि प्रदान की जाएगी यह राशि मजदूर लोगों के खाते में सीधा ट्रांसफर कर दी जाएगी. हम जिस योजना की बात कर रहे हैं. उसे योजना का नाम ई श्रम कार्ड पेंशन योजना. जिसकी जानकारी नीचे इस पोस्ट में हम आपको विस्तार से देने वाले है.
ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
आवश्यक दस्तावेज़
1. आधार कार्ड
2. बैंक खाता विवरण
3. मोबा इल नंबर
4. आयु प्रमाण पत्र
5. निवास प्रमाण पत्र
पात्रता
1.आयु: 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. आय: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए।
3. ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत: आवेदक का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया
1. ई श्रम पोर्टल पर जाएं: [ई श्रम पोर्टल](https://eshram.gov.in/) पर जाएं।
2. लॉगिन करें: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
3. पेंशन योजना के लिंक पर क्लिक करें: डैशबोर्ड पर “पेंशन योजना” या “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” के लिंक पर क्लिक करें।
4. आवेदन फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें, जैसे कि आपका नाम, पता, आयु, बैंक खाता विवरण आदि।
5. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें।
6. सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की रसीद प्राप्त करें।
पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताएं
1. पेंशन राशि: 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद, लाभार्थी को प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन मिलेगी।
2. योगदान राशि: 18 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ने पर ₹55 प्रति माह का योगदान करना होगा। आयु बढ़ने के साथ यह योगदान राशि भी बढ़ेगी।
3. सरकारी योगदान: श्रमिक द्वारा दी गई राशि के बराबर सरकार भी योगदान करेगी।
4. नॉमिनी सुविधा: योजना में नामित व्यक्ति को भी पेंशन का लाभ मिल सकता है, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है।
योजना का लाभ उठाने के लिए अन्य जानकारी
– लाभार्थी को मासिक पेंशन तब तक मिलती रहेगी जब तक वे जीवित रहेंगे।
– यदि लाभार्थी बीच में योजना छोड़ना चाहता है, तो उसका पूरा योगदान उसे वापस मिल जाएगा।
– पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
सहायता के लिए
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर मदद ले सकते हैं या ई श्रम पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।