PM Suraksha Yogi Maandhan Yojana : जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि केंद्र और राज्य सरकारें मजदूरों के हित के लिए नियमित रूप से कई नई योजनाएं शुरू करती हैं। इसी सिलसिले में मजदूरों के लिए एक योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है पीएम श्रम योगी मानधन योजना. गौरतलब है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यदि आप भी मजदूरी करते हैं और इस योजना से लाभ पाने के इच्छुक हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र में एक हजार रुपये की पेंशन देनी होती है. बता दें कि इस योजना के तहत लोगों को हर महीने अंशदान करना होता है. पेंशन अंशदान के रूप में प्राप्त होती है।
PM Suraksha Yogi Maandhan Yojana :
दूसरे शब्दों में कहें तो हमें सरल शब्दों में निवेश करने की आवश्यकता है, यदि आप इसमें ₹100 की राशि का भुगतान करते हैं, तो सरकार की तरफ से ₹100 दिए जाएंगे। ऐसे में आपको 60 साल की उम्र तक निवेश करना होगा. बताया गया है कि 60 साल की उम्र के बाद आपको इस योजना के तहत हर महीने ₹3000 की पेंशन राशि मिलेगी।
पेंशन का कैसे मिलेगा लाभ – PM Suraksha Yogi Maandhan Yojana
हम आप सभी को सूचित करना चाहेंगे कि यह योजना विशेष रूप से मिस्त्री, ड्राइवर, प्लंबर, कचरा बीनने वाले, दर्जी, मध्याह्न दूध कर्मचारी, बीड़ी बनाने वाले, रिक्शा चालक, सड़क किनारे ठेले पर बेचने वाले, चमड़े के श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बढ़ई , खेतिहर मजदूर, मोची, धोबी, आदि जैसे मजदूरों के लिए शुरू किया गया है।
PM Suraksha Yogi Maandhan Yojana : का लाभ उठाने के लिए शर्तें क्या लागू किए गए हैं
- अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है।
- ध्यान रहे कि इस योजना से लाभान्वित होने वाले मजदूरों की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- इसके बाद, उनके पास पासवर्ड और आधार नंबर के साथ एक बचत खाता या जन धन खाता होना चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसी भी श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बता दें कि अगर कोई मजदूर केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उन्हें इस योजना के तहत पेंशन राशि नहीं दी जाएगी.
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपने हिस्से में योगदान करने में विफलता के मामले में, सदस्य को ब्याज के साथ नियमित रूप से योगदान करने की अनुमति दी जाएगी।
- बता दें कि किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर योजना को जारी रखने का विकल्प जीवनसाथी को दिया जाएगा।
- आपको सूचित करना चाहेंगे कि यदि इस योजना के तहत पेंशनभोगी की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उनके नामांकित व्यक्ति को पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त होगा।
PM Suraksha Yogi Maandhan Yojana : का लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन
यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, तो आपको नीचे दी गई चरण-दर-चरण जानकारी का पालन करना होगा, जिसके बाद आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- पीएम श्रम योगी मान-धन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा।
- इसके बाद, उन्हें अपने आधार कार्ड और बचत खाते या जन धन खाते की जानकारी देनी होगी।
- अनुमोदन के प्रमाण के रूप में पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखाया जा सकता है।
- खाता खोलते समय नामांकित व्यक्तियों का भी पंजीकरण किया जा सकता है।
- ध्यान रहे कि एक बार आपकी सारी जानकारी कंप्यूटर में दर्ज हो जाने पर योगदान की जानकारी मिल जाएगी।
- इसके बाद नकद योगदान देना होगा।
- इसके बाद, आपका खाता खोला जाएगा, और श्रम योगी कार्ड जारी किया जाएगा।