CM Tractor Vitaran Yojana : मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत राज्य में किसानों को 1100 ट्रैक्टर रियायती दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे। अगर आप कम कीमत पर ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो जल्द आवेदन करें।
सरकार समय-समय पर कई लाभकारी योजनाएं चलाती रहती है। इनमें से कुछ लाभकारी योजनाएं सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए भी शुरू की गई हैं। ऐसी ही एक योजना को “CM Tractor Vitaran Yojana” कहा जाता है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सरकार की ओर से 50 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा अगर वे कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उन्हें इस पर अच्छी खासी सब्सिडी भी मिलेगी।
CM Tractor Vitaran Yojana Subsidy
अगर आप ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी करें क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2024 है। राज्य में कुल 1100 किसानों को ट्रैक्टर के साथ दो कृषि मशीनें भी दी जाएंगी। एक ट्रैक्टर और दो कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी और अगर आप ट्रैक्टर के साथ कृषि मशीनरी खरीदते हैं तो आपको 80% सब्सिडी मिलेगी। यदि आप आवेदन करने में रुचि रखते हैं, तो आप यहां उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
CM Tractor Vitaran Yojana के लिए दस्तावेज
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत ट्रैक्टर के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे।
- किसान का आधार कार्ड और पैन कार्ड
- किसान का आय प्रमाण पत्र
- किसान का मूल निवास प्रमाण पत्र
- भूमि से संबंधित दस्तावेज जैसे भूमि रिकॉर्ड आदि।
- किसान का ड्राइविंग लाइसेंस और सक्रिय मोबाइल नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस
आवेदन प्रक्रिया – CM Tractor Vitaran Yojana
यदि आप सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको अपने स्थानीय भूमि संरक्षण कार्यालय में जाना होगा। आवेदन का समय सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक है और आपको अपना आवेदन 3 जुलाई से पहले जमा करना होगा।
ट्रैक्टर वितरण योजना झारखंड के किसानों के लिए है। इस योजना के लिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। आवेदन करने के बाद चयनित किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी।